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सुप्रीम कोर्ट का फैसला : प्रमोट नही किए जाएंगे फाइनल ईयर के छात्र, परीक्षा देना जरूरी

दिल्ली . भारत के सर्वोच्च न्यायालय (supreme court of india) द्वारा परीक्षा दिशानिर्देशों और अंतिम वर्ष (final year exam) के विश्वविद्यालय (UGC) परीक्षाओं पर यूजीसी मामले पर निर्णय की घोषणा होने के बाद यह साफ हो गया है कि छात्रों को फाइनल ईयर के एग्‍जाम देने होंगे। कई विश्वविद्यालय आयोग के निर्देशों के बाद से परीक्षा की तैयारी पूरी कर चुके थे जबकि दिल्ली, महाराष्ट्र और ओडिशा जैसे राज्य अभी उच्चतम न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा कर रहे थे।

UGC परीक्षा दिशानिर्देश और विश्वविद्यालय परीक्षाओं के फाइनल ईयर के एग्‍जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। UGC के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी बगैर परीक्षा कराए छात्रों को प्रोमोट कर डिग्री नहीं दे सकती इसलिए UGC की गाइडलाइंस में कोई बदलाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्‍य परीक्षा रद्द कर सकते हैं मगर बगैर परीक्षा के छात्रों को प्रोमोट नहीं कर सकते।

UGC के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी बगैर परीक्षा कराए छात्रों को प्रोमोट कर डिग्री नहीं दे सकती इसलिए UGC की गाइडलाइंस में कोई बदलाव नहीं होगा ।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी बगैर परीक्षा कराए छात्रों को प्रोमोट कर डिग्री नहीं दे सकती इसलिए UGC की गाइडलाइंस में कोई बदलाव नहीं होगा।

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4 Comments

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