दिल्ली की एनआईए कोर्ट द्वारा देशद्रोह, आतंकवाद और अन्य गंभीर धाराओं के तहत आरोप तय किए जाने के बाद कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी के खिलाफ मुकदमा चलेगा। इसी मामले में उसकी दो महिला सहयोगी भी आरोपी हैं। इन तीनों पर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने और देश में आतंकी गतिविधियों की साजिश का मुकदमा चलेगा। वहीं, यह पूरा मामला पाकिस्तान और आतंकी संगठनों से मदद के जरिए भारत के खिलाफ जंग छेड़ने से जुड़ा है। एनआईए स्पेशल जज प्रवीण सिंह ने आसिया अंद्राबी और उसकी दो सहयोगियों (सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन) के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं और यूएपीए (UAPA) के तहत मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं।
एनआईए कोर्ट ने अंद्राबी और उनकी सहयोगियों (सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन) पर गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (UAPA) के तहत और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। अदालत ने आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 121 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने), 121 ए (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश), 124 ए (राजद्रोह), 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच रंजिश बढ़ाने), 153 बी (राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ बयानबाजी) और 505 (शांति भंग करने के लिए आपत्तिजनक बयान) के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए थे।
Web Title: Kashmiri Separatist Asiya Andrabi
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