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LPG गैस सिलेंडर से हादसा होने पर मिलता 50 लाख रुपये का मुआवजा, जानें क्या हैं नियम…

रसोई गैस सिलेंडर (Gas Cylinder) हमारे लिए जितने सुविधाजनक हैं, ये उतने ही खतरनाक भी होते हैं। रसोई गैस (Gas Cylinder) कंपनियां अपने ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं देती हैं। इनमें एक सुविधा इंश्योरेंस की भी है। गैस कंपनी का ग्राहक होने के नाते आपको अपने अधिकार जानना बहुत जरूरी है। बता दें कि जब आप रसोई गैस कनेक्शन (Gas Cylinder)लेते हैं, उसी के साथ गैस कंपनी आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी देती हैं।
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गैस कनेक्शन के साथ मिलने वाले इंश्योरेंस(Insurance) के तहत सिलेंडर (Gas Cylinder) फटने या लीकेज की वजह से लगी आग के बाद हुए नुकसान से उबरने के लिए 50 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है। रसोई गैस उपलब्ध कराने वाली कंपनियों ने ग्राहकों को इंश्योरेंस(Insurance) की सुविधा देने के लिए इंश्योरेंस कंपनी (Insurance company) के साथ करार किया होता है।
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गैस सिलेंडर (Gas Cylinder) ब्लास्ट होने या लीकेज के बाद आग लगने की स्थिति में डीलर और कंपनी इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। नियमों के मुताबिक डीलर इस बात के लिए जिम्मेदार होते हैं कि उनका एक-एक सिलेंडर पूरी तरह से सुरक्षित हो और उनमें किसी भी प्रकार की कोई कमी न हो।
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गैस सिलेंडर (Gas Cylinder) की वजह से हुए प्रत्येक हादसे पर अधिकतम 50 लाख रुपये, प्रति व्यक्ति अधिकतम 10 लाख रुपये, मौत होने की स्थिति में अधिकतम 5 लाख रुपये प्रति व्यक्ति भरपाई दी जाती है। इसके अलावा तत्काल मदद के लिए 25 हजार रुपये भी दिए जाते हैं। भरपाई को लेकर पूरी जानकारी के लिए आप MyLPG की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं।
हादसे के बाद आपको तुरंत अपने डीलर और पुलिस में शिकायत दर्ज करानी होती है

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