Uncategorized

अदालत ने आर्यन को नहीं दी बेल, फैसला रखा सुरक्षित, 20 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई, अरबाज और मुनमुन भी जेल में

मुंबई। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में आरोपी बॉलीवुड के किंग खान के बेटे आर्यन अभी जेल में ही रहेंगे। गुरुवार को मुंबई के स्पेशल NDPS कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करने के पश्चात फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 20 अक्टूबर की तारीख तय की है। आर्यन के साथ ही अन्य आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को भी 20 तारीख तक जेल में ही रहना पड़ेगा।
आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) अनिल सिंह ने कहा कि मैं हाईकोर्ट में शौविक चक्रवर्ती के फैसले का एक भाग पढ़ना चाहता हूं। उस मामले में यह तर्क था कि ड्रग्‍स की कोई जब्‍ती नहीं हुई, मगर हमारे मामले में ड्रग्स की जब्‍ती हुई है।
READ MORE: नवरात्रि में लोगों की उमड़ रही भीड़, कोरोना के मामलों में फिर हुई वृद्धि, 19 हजार नए मामले, 246 लोगों की मौत
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह स्वीकार किया था कि जांच में आरोपी एक महत्वपूर्ण कड़ी था और यह भी कि वहां पैसों का लेनदेन चल रहा था। अदालत ने यह माना था कि NDPS के अंतर्गत सभी जमानती अपराध गैर जमानती हैं। कोर्ट ने कहा था कि यदि कोई रिकवरी नहीं हुई तो भी आप ड्रग डीलर्स के कांटैक्ट में थे, इस वजह से जमानत नहीं दी जा सकती। मौजूदा मामले में आरोपी ड्रग डीलर आचित और शिवराज, के संपर्क में थे।
इससे पूर्व ASG के देरी से पहुंचने की वजह से कार्यवाही लेट से शुरू हुई। वे कोर्ट में पहुंचे और देरी के लिए माफी मांगी। आर्यन की पहली रात जेल में कटी थी। अब आज जेल में 7वीं रात वे जेल में काटेंगे।
READ MORE: दो दोस्तों की गोली मारकर की गई हत्या, नल के पास पड़े मिले शव, एसपी ने कहा- मिले अहम सुराग, जल्द होगा खुलासा
जमानत के खिलाफ NCB
इससे पहले बुधवार को करीब 3 घंटे सुनवाई चली थी, मगर बहस पूरी नहीं हो पाई थी। इस वक्त बचाव पक्ष ने आर्यन को जमानत दिलाने हेतु नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पंचनामे से लेकर आरोपियों पर लगाई धाराओं पर बहस की। इधर, जमानत पर अपना विरोध जताते हुए NCB ने भी अपना पक्ष रखा।
आर्यन की तरफ से वरिष्ठ वकील अमित देसाई और NCB की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) अनिल सिंह ने अपना पक्ष रखा। ASG ने कहा, ‘ इस मामले में एक आरोपी की भूमिका को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। NCB के पास यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत है कि विदेशों में आर्यन कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में थे, जो ड्रग्स की अवैध खरीद के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा लगता है।
READ MORE: केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी पहुंचे छत्तीसगढ़, कोरबा के कोयला खदानों का किया निरीक्षण, अफसरों की ली बैठक
ASG ने कहा कि आर्यन बहुत प्रभावशाली हैं। उनके जमानत पर रिहा होने के बाद सबूतों के साथ छेड़छाड़ या उनके कानून से भागने की आशंका है। आर्यन और अरबाज मर्चेंट को अंतरराष्ट्रीय क्रूज ग्रीन मुंबई में गिरफ्तार किया गया, जहां वे बिना एमवी एम्प्रेस कार्ड के प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इन सभी बातों का पता लगाने के लिए जांच बहुत आवश्यक है।
आर्यन कॉमन बैरक में हुए शिफ्ट 
 आर्यन खान सहित पांच अन्य आरोपियों को क्वारैंटाइन सेल से शिफ्ट करके गुरुवार को कॉमन सेल में शिफ्ट कर दिया गया। ऑर्थर रोड जेल के अधीक्षक नितिन वायचल ने बताया कि आर्यन को घर का खाना नहीं दिया जा रहा है। नियम के अनुसार उन्हें अब कॉमन बैरक में ट्रांसफर कर दिया गया है।
READ MORE: सरकार की इन योजनाओं में करें निवेश, मात्र 28 रुपये जमा कर पाएं 4 लाख रुपये का बेनेफिट, जानिए क्या है स्कीम…
NCB ने कहा- ड्रग्स केस में आर्यन की अहम भूमिका
NCB ने कहा कि आर्यन और एक अन्य आरोपी ने अरबाज से ड्रग्स की खरीदी की थी। NCB ने कोर्ट में वॉट्सऐप चैट भी सामने रखा और यह दावा किया कि इस चैट की जांच से यह पता चला है कि आर्यन खान की ड्रग्स मामले में अहम भूमिका है। उनके मामले को बिल्कुल भी अलग नहीं माना जा सकता, ये सभी रेव पार्टी का हिस्सा थे। आर्यन के वकील ने इसपर यह दलील दी कि उनके क्लाइंट के पास से किसी भी तरह का कोई ड्रग्स नहीं मिला था।
आर्यन के पैडलर के संपर्क में होने का दावा
NCB ने अदालत से कहा कि ड्रग्स तस्कर अचित कुमार और शिवराज आर्यन और अरबाज को चरस की सप्लाई किया करते थे। आर्यन के वकील देसाई ने इसपर यह तर्क दिया कि NCB बार-बार ड्रग्स और नकदी के बारे में बात कर रही है, परंतु आर्यन के पास से कुछ भी नहीं मिला। आर्यन के पास से न तो चरस, न ही एमडी या कोई गोलियां या नगदी जब्त की गई। NCB ने अरबाज से केवल 6 ग्राम चरस की जब्ती की है।

Related Articles

Back to top button