छत्तीसगढ़

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सड़क एवं सेतु कार्य की नवीन दर अनुसूची का किया विमोचन, 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा नया एसओआर

रायपुर: उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने आज सड़क एवं सेतु कार्य की नवीन दर अनुसूची (SOR) का विमोचन किया। राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग ने 2015 से प्रचलित एसओआर को अद्यतन करते हुए इसमें नई तकनीकों और आधुनिक मशीनरी को शामिल किया है। नए एसओआर का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करना और ठेकेदारों के वित्तीय जोखिम को कम करना है। यह 1 जनवरी 2025 से लागू होगा।

नई तकनीकों और जीएसटी का समावेश
नवीन एसओआर में स्वाइल स्टेबलाईजेशन, पेव्हमेंट व्हाइट टॉपिंग और प्रीकास्ट आरसीसी ड्रेन जैसे नए तकनीकी प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, एम-40, एम-45, और एम-50 ग्रेड आरसीसी, बम्बू क्रैश बैरियर और नॉइज बैरियर जैसी आधुनिक सामग्रियों का भी उपयोग किया जाएगा।

नए एसओआर में जीएसटी (GST) को समाहित किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे ठेकेदारों को अलग से जीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, और दरों में जीएसटी के प्रभाव को शामिल कर समय-समय पर दरों में परिवर्तन से उत्पन्न वित्तीय जोखिम को समाप्त किया गया है।

Dcm Arun Sao

सड़कों के संधारण में नई पद्धति: पीबीएमसी और ओपीआरएमसी लागू होगी

छत्तीसगढ़ में सड़कों के प्रभावी संधारण के लिए Peformance Based Maintenance Contract (PBMC) और Output and Performance Based Maintenance Contract (OPRMC) पद्धतियां लागू की जाएंगी। इसके लिए जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री साव ने बताया कि इस पद्धति में सड़कों का 5 से 7 साल तक नियमित संधारण एक ही एजेंसी द्वारा किया जाएगा। सड़क की सतह में खराबी आने पर ठेकेदारों को समय-सीमा में सुधार कार्य करना अनिवार्य होगा। समय पर कार्य पूरा न होने पर दैनिक जुर्माने (पेनाल्टी) का प्रावधान भी रखा गया है।

पुरानी दर अनुसूची के स्थान पर नई व्यवस्था
वर्तमान में प्रचलित एसओआर 1 जनवरी 2015 से लागू था, जिसमें उस समय के श्रमिक, सामग्री, और मशीनरी की दरें शामिल थीं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि दस वर्षों में इन दरों में बड़ा बदलाव हुआ है। नई दर अनुसूची इन अद्यतन दरों के साथ तैयार की गई है, जिससे डीपीआर और प्राक्कलन में कार्य की लागत का सटीक अनुमान लगाया जा सकेगा।

पायलट प्रोजेक्ट से पूरे राज्य में लागू होगा नया मॉडल
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पद्धति को पहले पायलट आधार पर कुछ जिलों में लागू किया जाएगा। यदि यह मॉडल सफल रहता है, तो इसे पूरे राज्य में सड़कों के संधारण के लिए लागू किया जाएगा। इस प्रक्रिया की ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी की जाएगी, जिससे सड़क की स्थिति का रियल-टाइम आंकलन किया जा सकेगा।

नवीन दर अनुसूची के लाभ
1. गुणवत्ता और समयबद्धता: निर्माण कार्य की गुणवत्ता बेहतर होगी और समय पर कार्य पूरे होंगे।
2. वित्तीय जोखिम में कमी: ठेकेदारों के लिए वित्तीय जोखिम कम होगा।
3. अद्यतन तकनीक का उपयोग: नई तकनीक और सामग्रियों के उपयोग से निर्माण कार्य अधिक टिकाऊ होंगे।
4. जीएसटी प्रभाव: जीएसटी समाहित दरों से दरों में स्थिरता आएगी।

नए युग की शुरुआत
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दे रही है। नवीन एसओआर का लागू होना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है, जो राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा।

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