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बड़ी खबर: कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मिलेगा 50 हजार मुआवजा, केंद्र ने SC को बताया, जानिए कहां करना होगा आवेदन
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोरोना से मरने बालों के परिजनों को 50 हजार अनुग्रह राशि दी जाएगी। हलफनामे में कहा है कि अनुग्रह राशि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से दी जाएगी। एनडीएमए ने राज्यों द्वारा राज्य आपदा राहत कोष से भुगतान करने के लिए ₹50 हजार निर्धारित किया है। हालांकि, सरकार ने यह भी कहा कि यह राशि राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी।
सरकार ने कहा कि अगर मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत का कारण कोरोना है, तो ऐसे भी मृतक के परिजनों को सहायता राशि दी जाएगी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोरोना पीड़ितों के परिजनों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से अनुग्रह सहायता प्रदान की जाएगी।
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After the order of the Supreme Court, National Disaster Management Authority (NDMA) issues guidelines on ex-gratia for COVID-19 deaths and recommended that Rs 50,000 to be paid to the kin of those who died of COVID-19 out of state disaster relief funds pic.twitter.com/spcIbVjPVp
— ANI (@ANI) September 22, 2021