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बड़ी खबर: कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मिलेगा 50 हजार मुआवजा, केंद्र ने SC को बताया, जानिए कहां करना होगा आवेदन

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोरोना से मरने बालों के परिजनों को 50 हजार अनुग्रह राशि दी जाएगी। हलफनामे में कहा है कि अनुग्रह राशि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से दी जाएगी। एनडीएमए ने राज्यों द्वारा राज्य आपदा राहत कोष से भुगतान करने के लिए ₹50 हजार निर्धारित किया है। हालांकि, सरकार ने यह भी कहा कि यह राशि राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी।
सरकार ने कहा कि अगर मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत का कारण कोरोना है, तो ऐसे भी मृतक के परिजनों को सहायता राशि दी जाएगी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोरोना पीड़ितों के परिजनों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से अनुग्रह सहायता प्रदान की जाएगी।
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इससे पहले केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा गया था, “अगर कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है तो इससे स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड (एसडीआरएफ) का सारा पैसा यहीं खर्च हो जाएगा” सरकार ने आगे कहा कि अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर मुआवजे की राशि दी जाए और दूसरी पर नहीं तो यह पूरी तरह से गलत होगा।
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कहां करना होगा आवेदन?
एनडीआरएफ ने सुप्रीम कोर्ट को बताया की कोरोना से मरने वालों के परिवार को 50 हजार रुपया मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये पैसा राज्य सरकारों के अधीन काम करने वाली एसडीआरएफ देगी। इसके लिए परिवार को जिले के डिजास्टर मैनेजेंट दफ्तर में आवेदन देना होगा और करोना से हुई मौत का प्रूफ यानी मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा।

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