रायपुर में खत्म हुआ नाईट कर्फ्यू, 10 बजे तक मिलेंगी ये सेवाएं, लेकिन छिपाई कोरोना की जानकारी तो सीधे होगी FIR
भले ही विशेषज्ञों द्वारा बार बार कोरोना की तीसरी लहर आने की बात कही जा रही हों, लेकिन प्रदेश की राजधानी रायपुर में नाइट कर्फू खत्म। शुक्रवार शाम राजधानी रायपुर के कलेक्टर सौरभ कुमार ने एक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार शहर की सभी दुकानें रात 10 बजे तक खोली जा सकेगी।
कोविड के बड़ते हालत को देखते हुए रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने 9 अप्रैल को लॉकडाउन का आदेश दिया था, जिसे शुक्रवार शाम खत्म कर दिया है। लॉकडाउन खत्म करने के साथ ही कलेक्टर ने अन्य लोरोना नियमों का आदेश दिया है।
अब क्या क्या खुलेंगे
रायपुर में कोचिंग सेंटर्स पहले ही खोले जा चुके हैं। नाइट कर्फू हटाने से करीब 17 दिन पहले लाइब्रेरी और सिनेमा हॉल खोलने की छूट दे दी है। सब्जी मंडी , बाजार, अनाज की मंडियां, शोरूम, शराब की दुकानें, ठेला चौपाटी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क, वॉटर पार्क, थीम पार्क, सिनेमा हॉल, थिएटर, स्विमिंग पूल, जंगल सफारी, तेलीबांधा तालाब, बूढ़ा तालाब खोले जा सकते है।
रात 10 बजे तक होटल या रेस्टोरेंट से अब ऑनलाइन पार्सल के अलावा, काउंटर से पार्सल भी लिया जा सकेगा। सिटिंग कैपेसिटी का 50 प्रतिशत लोग यहां बैठकर खा सकेंगे। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते होटल या मैरिज हॉल 50 लोगों की मौजूदगी में शादी के कार्यक्रम हो सकेंगे। अंतिम यात्रा में अब 10 की जगह 20 लोग इकट्ठा हो सकेंगे।
कोरोना से जुड़े कड़े कदम
सफर से पहले कोविड रिपोर्ट दिखाने के नियम को भी अनिवार्य कर दिया है। कहा गया है कि हवाई यात्रा, रेल से सफर या सड़क से यात्रा करने वाले यात्रियों के पास 96 घंटे पहले तक की RTPCR निगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए या वैक्सीन की दोनों डोज लगे होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। रायपुर जिले के भीतर रेलवे स्टेशन या बॉर्डर चेक पोस्ट से आगे जाने वाले जिन यात्रियों के पास ये दस्तावेज नहीं होंगे तो वहीं उनकी जांच की जाएगी और रिपोर्ट आने तक वे आइसोलेट रहेंगे।
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