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1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये नियम, पेमेंट और चेकबुक संबंधित से लेकर आमदनी पर पड़ेगा सीधा असर

एक अक्टूबर से कई नए नियम लागू होंगे। लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले इन नियमों में पेंशन नियम में बदलाव से लेकर बैंक चेक बुक के नियम शामिल हैं।
(1.) पेंशन नियम में बदलाव: 1 अक्टूबर से, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों के पास देश में संबंधित प्रधान डाकघरों के “जीवन प्रमाण केंद्रों” पर अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का विकल्प होगा। इस प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, जिसे पूरा करने की समय सीमा 30 नवंबर है, भारतीय डाक विभाग को आईडी बंद होने की स्थिति में इन “जीवन प्रमाण केंद्रों” की आईडी को फिर से सक्रिय करने का निर्देश दिया गया है।
(2.) चेकबुक बंद: तीन बैंकों के ग्राहकों पर पड़ेगा असर, तीन बैंकों ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक, MICR (मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन) और IFS (इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम) कोड अमान्य हो जाएंगे। इलाहाबाद बैंक का 1 अप्रैल, 2020 से इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया है। इन तीनों पूर्ववर्ती बैंकों के ग्राहकों को 30 सितंबर तक नई चेकबुक प्राप्त करने को कहा गया है।
(3.) ऑटो डेबिट सुविधा नियम परिवर्तन: साथ ही 1 अक्टूबर से, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अनिवार्य है, डेबिट/क्रेडिट कार्ड से ऑटो-डेबिट सुविधाओं में परिवर्तन किए जाएंगे। बैंकों को आरबीआई द्वारा “अतिरिक्त कारक प्रमाणीकरण” करने का निर्देश दिया गया है, जिसका अर्थ है कि ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म पर सदस्यता के लिए मासिक भुगतान ग्राहक की मंजूरी के बिना नहीं होगा। इस संबंध में अधिसूचना भुगतान से 24 घंटे पहले ग्राहक को भेजी जाएगी, और उचित अनुमोदन के बाद ही होगी।
(4.) निवेश नियम परिवर्तन: जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा घोषित किया गया है, प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति में काम करने वाले कनिष्ठ कर्मचारियों को अपने सकल वेतन का 10 प्रतिशत उस म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश करने की आवश्यकता है। अक्टूबर 2023 से, आवश्यकता सकल वेतन के 20 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी।
(5.) निजी शराब की दुकानों को बंद करना: दिल्ली में, केंद्र शासित प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति के तहत 16 नवंबर तक किसी भी निजी शराब की दुकान को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस दौरान सिर्फ सरकारी शराब की दुकानें ही खुलेंगी।

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