रायपुर। कोरोना से जिन भी लोगों की जानें गई उनके परिवारवालों को मुआवजा देने की घोषणा की गई है और अब रायपुर जिला प्रशासन जल्द ही इसकी प्रक्रिया भी शुरू करने जा रहा है। इसके लिए परिजनों द्वारा रायपुर के तहसील कार्यालय में आवेदन दिए जा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर तक है। बता दें कि मृतकों के परिजन या फिर उसके कोई करीबी रिश्तेदार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार ने जिला कलेक्टर को यह निर्देश दिए हैं कि कोरोना की चपेट में आने से मृत व्यक्ति के लिए राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत 50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए कोरोना से मृत व्यक्ति के परिजनों को एक तय फॉर्मेट में आवेदन करना होगा। ये आवेदन रायपुर जिले की वेबसाइट (www.raipur.gov.in) पर आपको मिल जा जाएगा। बता दें कि आवेदन को कोविड-19 डेथ अर्सेट्रनिंग कमेटी (CDAC) सर्टिफिकेट के साथ जमा करना होगा।
CMO कार्यालय में CDAC के लिए करना होगा आवेदन
जानकारी के लिए बात दें कि राजधानी रायपुर के कलेक्टर सौरभ कुमार ने CDAC सर्टिफिकेट हेतु अतिरिक्त कलेक्टर गोपाल वर्मा की अध्यक्षता में डेथ अर्सेट्रनिंग कमेटी का गठन किया है। इस समिति में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, विभागाध्यक्ष, मेडिकल विभाग, जिला अस्पताल/ मेडिकल कॉलेज, रायपुर, विषय विशेषज्ञ सदस्य के तौर पर बनाए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति आवेदन करना चाहे तो इस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMO) कार्यालय में करना होगा।
CDAC सर्टिफिकेट की प्रक्रिया
CDAC सर्टिफिकेट के लिए सुबह 10.30 से शाम 5.30 बजे तक आवेदन जमा करने का समय निर्धारित किया गया है। इसके अलावा समिति आवेदन का परीक्षण भी करेगी। इसके बाद ही सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। आवेदक को इसके लिए उसके मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए सूचना भेजी जाएगी। इस प्रकिया के पश्चात रायपुर के तहसील कार्यालय में आवेदन जमा होगा। एक और बात, आवेदन के साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी भी अनिवार्य रूप से देनी होगी।
रायपुर में अब तक कोरोना से 3139 मौतें
गौरतलब है कि कोविड मृतकों के परिजनों या आश्रित को 50 हजार की अनुदान राशि दी जाएगी। रायपुर में कोरोना से हुई 3139 मृत्यु से जुड़े मामलों में करीब 15.69 करोड़ से अधिक राशि के अनुदान का भुगतान होने वाला है।रायपुर कोरोना की दोनों लहरों के दौरान आधिकारिक रूप से 3139 मौतें हुई है।
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