छत्तीसगढ़

छठ पूजा आयोजन के लिए गाइडलाइन्स, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, ये रहेंगे नियम…

रायपुर। सोमवार से शुरू हुए चार दिवसीय छठ (Chhath) व्रत को लेकर छत्तीसगढ़ में आस्था और उत्सव का माहौल है। रायपुर कलेक्टर ने छठ पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी किया है। श्रद्धालुओं और व्रतियों के लिए कोविड (Covid-19) के मद्देनजर कुछ जरूरी गाइडलाइन तय की गई हैं और इनका पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है।
छठ पूजा स्थलों पर केवल पूजा करने वाले व्यक्ति ही शामिल होगे। अनावश्यक भीड़ एकत्रित न होने देने की जिम्मेदारी आयोजन समितियो की होगी। छठ पूजा स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क/सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के मापदण्डों का पालन तथा समय-समय पर सेनेटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। छठ पूजा में किसी प्रकार के जुलूस/सभा/रैली का आयोजन नही करेगे।

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छठ पूजा स्थलों में पान, गुटखा, इत्यादि खाकर अन्यथा थूकना प्रतिबंधित रहेगा। छठ पूजा में प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक ही हरित (ग्रीन) पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी। साथ ही पूजा स्थलों में किसी प्रकार के बाजार, मेला, दूकान इत्यादि लगाने की अनुमति नहीं होगी। पूजा स्थलों में छोटे बच्चों एवं बुजुर्ग/वृध्द को जाने की अनुमति नहीं होगी।
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