रायपुर। छत्तीसगढ़ में गरियाबंद जिले के कृषि उप संचालक (डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर) फागूराम कश्यप को सस्पेंड कर दिया गया है। अफसर को इसलिए निलंबित कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने हरित क्रांति योजना में काफी लापरवाही की थी।
इसपर एक्शन लेते हुए कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अवर सचिव हेमिन बाघ ने हस्ताक्षरित आदेश जारी किए हैं।
आदेश के मुताबिक, फागू राम कश्यप उप संचालक कृषि जिला गरियाबंद को वर्ष 2020 21 में हरित क्रांति योजना के अंतर्गत मिनी राइस मिल की खरीदी में योजना के प्रावधानों एवं विभागीय नियमों की अवहेलना करने तथा लापरवाही बरतने एवं अपने दायित्वों का उचित निर्वहन नहीं किए जाने की वजह से उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।
इस दौरान निलंबन अवधि में फागूराम कश्यप उप संचालक कृषि गरियाबंद का मुख्यालय संचालनालय रायपुर निर्धारित किया जाता है। फागूराम कश्यप उप संचालक कृषि गरियाबंद को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देना होगा। वहीं, निलंबन अवधि का निराकरण पृथक से किया जाएगा।
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