RBI Alert: देश के चार अलग-अलग सहकारी बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उन पर बड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं. इसमें ग्राहकों के अपने बैंक खातों से पैसे निकालने की सीमा लगाना शामिल है. इन सहकारी बैंकों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए RBI ने यह बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है. RBI Alert
RBI के मुताबिक, यह कार्रवाई बहराइच के साईबाबा जनता सहकारी बैंक, द सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी (पश्चिम बंगाल) और नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर की गई है. इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप इनमें से किसी बैंक के ग्राहक हैं तो आपकी परेशानी और बढ़ने वाली है.
RBI के मुताबिक, साईंबाबा जनता सहकारी बैंक के ग्राहक अब अपने खातों से 20,000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे. जबकि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए निकासी की यह सीमा 50,000 रुपये तय की गई है.
इसी तरह नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के मामले में भी निकासी की सीमा 10,000 रुपये प्रति ग्राहक तय की गई है. अब नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहक अपने खाते से 10 हजार रुपये से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे.
RBI ने बिजनौर स्थित यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें ग्राहकों द्वारा पैसे की निकासी भी शामिल है. RBI ने ये निर्देश बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के तहत चार सहकारी बैंकों को जारी किए हैं, जो छह महीने तक प्रभावी रहेंगे। एक अन्य बयान में, RBI ने कहा कि उसने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पर ‘धोखाधड़ी’ से संबंधित कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए 57.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.