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Defamation Case : राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मामले में खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने ‘मोदी सरनेम’ मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राहुल शनिवार (15 जुलाई) को ने याचिका दायर कर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। राहुल गांधीने सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लगाने की गुजारिश भी की है। हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से मना कर दिया था। इसके चलते राहुल गांधी फिलहाल सांसद बने रहने या चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं। कांग्रेस नेता की याचिका अभी सिर्फ दाखिल हुई है। हो सकता है सोमवार को उनके वकील चीफ जस्टिस से जल्द सुनवाई का अनुरोध करें।

बता दें कि मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा पर रोक के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। सूरत की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को कांग्रेस के पूर्व सांसद को सजा सुनाई थी। फैसले के खिलाफ राहुल के वकील गुजरात हाईकोर्ट गए थे, जहां 7 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मोदी सरनेम मामले में सजा की वजह से ही राहुल को लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी। वही उन्हें अपना सरकारी बंगला भी खली करना पड़ा था।

हाईकोर्ट ने कहा था कि इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग हैं। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद कहा था कि हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

सूरत की कोर्ट ने सुनाई थी सजा

मोदी उपनाम वाले मानहानि मामले में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। फिलहाल वह जमानत पर हैं, लेकिन दोषी होने के चलते सांसद होने के अयोग्य हैं। ये मानहानि का मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के अभियान के दौरान राहुल गांधी की ओर से की गई एक टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया था।

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