उत्तर बस्तर कांकेर : कलेक्ट्रेट परिसर एवं आसपास के परिधि में धारा-163 लागू
धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस, नारेबाजी इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित

कांकेर : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 163 (1) (2) के अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर तथा परिसर के आसपास 200 मीटर की परिधि में लोक शांति एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 02 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक कुल 60 दिवस की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
इस अवधि के दौरान कलेक्टर परिसर एवं परिसर की आसपास के 200 मीटर के दूरी को धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस, नारेबाजी इत्यादि के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
कल ही छत्तीसगढ़ प्रदेश सर्व कलाकार संघ ने दिया था धरना
सात सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश सर्व कलाकार संघ ने एक दिवसीय प्रदर्शन करते जिला प्रशासन को आवेदन सौंपा। धरने में पूरे जिले से लोक कलाकार पहुंचे और प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदेश के प्रत्येक जिले में छत्तीसगढ़ प्रदेश सर्व कलाकार संघ प्रदर्शन करेगा। 2 माह में मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है।
