सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण पर लगाया एक रुपये का जुर्माना
नई दिल्ली. अदालत की अवमानना (Contempt of Court) को लेकर सीनियर वकील प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सजा का ऐलान कर दिया है. कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर 1 रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर उन्हें 3 महीने की जेल होगी. ये मामला वर्तमान और पूर्व चीफ जस्टिस के बारे में भूषण के विवादित ट्वीट का है. 14 अगस्त को कोर्ट ने इन ट्वीट पर प्रशांत भूषण के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए उन्हें अवमानना का दोषी करार दिया था. कोर्ट ने भूषण को बिना शर्त माफी मांगने के लिए समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया था.
जस्टिस अरुण मिश्रा (Justice Arun Mirhra) की अध्यक्षता वाली बेंच प्रशांत भूषण के खिलाफ सजा तय की. अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत सजा के तौर पर अधिक से अधिक 6 महीने तक की कैद या 2000 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान है .