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ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ASI सर्वेक्षण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लगाई रोक

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अब अपना बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ASI सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने वाराणसी सिविल कोर्ट के 8 अप्रैल के फैसले पर रोक लगा दी है।

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जानकारी के मुताबिक, सिविल कोर्ट ने इससे पहले मस्जिद परिसर की जांच के लिए एएसआई सर्वेक्षण का आदेश पारित किया था। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की तरफ से इस आदेश के खिलाफ सर्वेक्षण पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी।

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 हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में पहले से ही मामले का फैसला सुरक्षित होने का हवाला दिया गया था। साथ ही साथ रिजर्व फैसला आने तक एएसआई की जांच के आदेश पर रोक लगाए जाने की भी मांग की गई थी।

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वहीं, मंदिर पक्ष के मुताबिक 1664 में मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर उसके अवशेषों पर ही मस्जिद निर्माण कर दिया था। मंदिर प्रबंधन की तरफ से इस बात की वास्तविकता जानने के लिए पूरे परिसर का सर्वेक्षण करवाए जाने की मांग वाराणसी सिविल कोर्ट से की गई थी।

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 इधर, मस्जिद पक्ष ने अपनी याचिका में पूजा स्थल(विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 के आदेश की अनदेखी का आरोप लगाया गया था। मस्जिद पक्ष ने 1991 के पूजा स्थल कानून का खुलेआम उल्लंघन बताया, 1991 पूजास्थल कानून के तहत 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्मस्थल को दूसरे धर्मस्थल में परिवर्रित नहीं किया जा सकता।

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