भोपाल। लोगों के लिए अब मध्यप्रदेश में प्लॉट खरीदकर अपनी पसंद का घर बनाना 3 से 5 लाख रुपए तक सस्ता हो गया है।
असल में, इंदौर में स्थित GST की एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अपील पर सुनवाई की। अथॉरिटी ने डेवलप प्लॉट पर 18 फीसदी GST लगाने को गलत ठहराया है।
इसलिए अब प्रदेश में स्मार्ट सिटी के साथ बड़े पैमाने पर प्लॉट डेवलप करके बेचने वाले हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरणों, सरकारी गृह निर्माण संस्थाओं और प्राइवेड डेवलपर से प्लॉट लेना ग्राहकों के लिए सस्ता पड़ेगा। बता दें कि डेवलपर और ग्राहकों के बीच जो 10 हजार से भी ज्यादा विवाद चल रहे हैं वे भी खत्म हो जाएंगे।
बता दें कि भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने चार लोगों को 268 करोड़ रुपए के प्लॉट की बिक्री की थी। खरीदारों को इनपर 18% के हिसाब से 48 करोड़ रुपए GST लग रहा था। चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से कॉर्पोरेशन ने इसके खिलाफ एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के समक्ष आपत्ति दायर की।
इस मामले में एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने सुनवाई करते हुए माना कि भोपाल स्मार्ट सिटी को डेवलप प्लॉट पर टैक्स देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।
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