नई फिल्म नीति को मंजूरी, शूटिंग-सिनेमा हॉल खोलने पर सब्सिडी
कैबिनेट के फैसले : पहली बार ऑन-पेपर फिल्म सिटी को भी स्वीकृति
बॉलीवुड, हॉलीवुड, छत्तीसगढ़, गैरभाषीय फिल्मों के साथ ओटीटी के लिए भी सब्सिडी का प्रावधान
रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ की नई फिल्म नीति को मंजूरी दे दी गई। नई नीति के तहत छत्तीसगढ़ में फिल्म, धारावाहिक बनाने से लेकर सिनेमा घर खोलने तक में सरकार ने भारी-भरकम सब्सिडी देगी। 7 राज्यों के अध्ययन के बाद फिल्म नीति तैयार की है। उम्मीद है कि नई नीति से छत्तीसगढ़ में फिल्म निर्माण के लिए निर्माता-निर्देशक आगे आएंगे। साथ ही यहां के कलाकारों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। नई फिल्म नीति में अगर किसी ओटीटी फिल्म की 75 प्रतिशत शूटिंग राज्य में होती है तो सरकार ने इसके लिए 1 करोड़ रुपए देगी। फिल्म निर्माण में राज्य के कलाकारों को मौका देने पर 25 लाख रुपए देंगे। संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के संचालक विवेक आचार्य ने बताया कि राज्य सरकार ने पहली बार फिल्म सिटी को ऑन-पेपर स्वीकृति दी है। जगह का चयन, निर्माण भी प्लानिंग में है।
इस प्रकार मिलेगी सब्सिडी
छत्तीसगढ़ फिल्में- 33 प्रतिशत सब्सिडी
गैर भाषीय फिल्में- 25 प्रतिशत सब्सिडी
बॉलीबुड, हॉलीबुड की फिल्में- 25 प्रतिशत सब्सिडी
टीवी धारावाहिक- 50 लाख तक की सब्सिडी
(नोट- बतौर उदाहरण 33 प्रतिशत सब्सिडी का मतलब, 1 करोड़ के खर्च में सरकार 33 लाख रुपए वहन करेगी।)
सिनेमाघरों को पुनर्जीवित करने की पहल
राज्य में कोरोना काल में सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल बंद हो चुके हैं। मगर, सरकार इन्हें पुर्नजीवित करने के लिए आगे आई है। इसके तहत नए सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल खोलने के लिए 15 लाख से मल्टीप्लेक्स के लिए 50 लाख रुपए सहायता देने का प्रावधान किया है। पुराने बंद पड़े सिनेमा हॉल को रिनोवेट करने के लिए 10 लाख की सब्सिडी मिलेगी।
मशीन, उपकरणों पर भी सब्सिडी
सरकार ने स्थानीय फिल्म, धारावाहिक निर्माताओं को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा खरीदे जाने वाले फिल्म निर्माण संबंधित उपकरण, मशीनें, कैमरा अन्य सामग्री खरीदी पर 15 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान किया है।
निकायों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण पर बनी सहमति
केंद्र सरकार नगरीय निकायों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि इसके लिए केंद्र सरकार ने अभिमत मांगा था। राज्य सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। अब फैसला केंद्र सरकार को लेना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण है। इसके अलावा प्रदेश में पंचायतों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण दिया जाता है।
राज्य से बाहर रहकर पढ़ाई करने वालों का बनेगा निवासी प्रमाणपत्र
मंत्रिपरिषद में राज्य से बाहर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। ऐसे आवेदक जिनके माता-पिता छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं अथवा प्राप्त किए हैं, उन्हें भी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इससे पुणे, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में रहकर पढ़ाई करने वालों को छत्तीसगढ़ वापस आकर शासकीय नौकरी करने का अवसर मिल सकेगा।