Single Use plastic Banned:
रायपुर। पूरे भारत देश में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगाए जा रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ राज्य में भी आज यानी 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगने वाला है। इसका मतलब यह है कि अब प्रदेश में यह सामान बनाया या बेचा नहीं जा सकेगा। वहीं, इनका उपयोग भी पाबंद के दायरे में होगा।
राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल ने केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रदेश के सभी निकायों को प्रतिबंध लागू करने की सूचना दी है। केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के तौर पर सूची में 20 उत्पादों को प्रतिबंधित की श्रेणी में रखा है। इन प्रतिबंधित उत्पादों में ईयर बड्स, गुब्बारे, झंडे, प्लास्टिक और थर्मोकॉल की प्लेटें, कप, गिलास, चम्मच, चाकू और स्ट्रा जैसी चीजें शामिल हैं।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जुलाई से प्रतिबंध लागू होने को ध्यान में रखते हुए ऐसे सामान बनाने वाले कारखानों ने उत्पादन कम कर दिया था। वहीं, दुकानदार भी पुराना माल ही क्लीयर कर रहे हैं। मालूम हो कि राज्य में नगर निगम और जिला पंचायतों को इस प्रतिबंध को सभी निकायों में लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके साथ जिला प्रशासन और पर्यावरण संरक्षण मंडल की टीम भी रहेगी। बीते 3 दिनों से रायपुर नगर निगम इस संबंध में सर्किट हाउस में वर्कशॉप आयोजित कर रही है।
हर महीने सिंगल यूज कचरा 900 टन
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में हर महीने लगभग 900 टन (डिस्पोजल, पॉलीथिन और अन्य सिंगल यूज उत्पाद) प्लास्टिक कचरा निकल रहा है। बताया जा रहा है कि घरों से जो कचरा निकल रहा है, उसमें पाॅलीथिन और सिंगल यूज प्लास्टिक का हिस्सा ही 30 प्रतिशत तक है। लेकिन यह री-सायकिल ही नहीं हो रहा है।
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