रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय पंचायती राज सम्मेलन को सम्बोधित किया। इसमें उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के अधिकारों के संबंध में बहुत सी अहम घोषणाएं की।
1. छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित राज्य बजट की योजनाओं के क्रियान्वयन में नोटशीट जिला / जनपद पंचायतों के अध्यक्षों के सामने अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। यह केन्द्र सरकार की योजनाओं के लिए लागू नहीं होगा।
2. जिला पंचायत अध्यक्ष एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष को वित्तीय अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित राज्य बजट की योजनाओं के राशि का भुगतान पूर्व संबंधित अध्यक्ष द्वारा नस्ती पर अनुमोदन पश्चात मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से तथा जनपद के मामले मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं सहायक लेखाधिकारी उसकी अनुपस्थिति में कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान की जाएगी।
3. जिला पंचायत अध्यक्षों को अध्यक्ष निधि प्रदान करने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष हेतु हर साल 15 लाख रूपए, जिला पंचायत उपाध्यक्ष के लिए 10 लाख रूपए तथा जिला पंचायत सदस्य के लिये 4 लाख रूपए, जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए 5 लाख रूपये, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के लिए 3 लाख रूपए और जनपद सदस्य के लिए 2 लाख रूपए निधि दिया जाएगा। इस तरह से पुनर्विनियोजन के जरिए कुल 45 करोड़ रूपए के बजट प्रावधान को किया जायेगा।
4. जिला पंचायत के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के गोपनीय चरित्रावली लिखे जाने के विषय में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के गोपनीय प्रतिवेदन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के जिला पंचायत के सचिव के तौर पर किए गए कार्यदायित्व के विषय में अध्यक्ष, जिला पंचायत गोपनीय प्रतिवेदन लिखने वाले प्रतिवेदक अधिकारी (कलेक्टर) को अपना अभिमत संसूचित करेगा।
5. जनपद पंचा. के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के गोपनीय चरित्रावली लिखे जाने के विषय में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के गोपनीय प्रतिवेदन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के जनपद पंचायत के सचिव के तौर पर किये गये कार्यदायित्य के संबंध में अध्यक्ष, जनपद पंचायत गोपनीय प्रतिवेदन लिखने वाले प्रतिवेदक अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत) को अपना अभिमत संसूचित करेगा।
6. जिला जनपद पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को वाहन उपलब्ध कराने के विषय में जिला पंचायत अध्यक्ष को वाहन उपलब्ध कराए जाने के लिए पूर्व 2 करोड रूपए प्रतिवर्ष व्यय की सहमति प्रदान की गई है। जनपद पंचायत अध्यक्ष को वाहन मुहैया कराए जाने के लिए 6.13 करोड़ रूपए की अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
7. सरपंचों के मानदेय को 2 हजार रूपए बढ़ाकर 4 हजार रूपए करने का ऐलान।
8. अब सरपंचों को अब 50 लाख रूपए की लागत तक के कार्य कराने का अधिकार प्राप्त होगा।
9. जल्द ही नया संशोधित एसओआर लागू होगा।
10. बैठक के लिए ग्राम पंचायतों के पंचों को मिलने वाले 200 रूपए के भत्ते को बढ़ाकर 500 रूपए करने का ऐलान।
11. पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों की मांगों पर विचार विमर्श करने के लिए पंचायत मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करने का ऐलान।
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