छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुक्रवार शाम क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है। जारी किए गए गाइडलाइन में लिखा है कि धार्मिक त्योहार और नए साल के अवसर पर कार्यक्रम स्थलों पर 50% लोग ही जमा हो पाएंगे।
इसका मतलब यह है कि यदि किसी जगह पर 100 लोगों के एकत्रित होने की क्षमता है तो वहां केवल 50 लोगों के ही शामिल होने की छूट रहेगी।
राज्य सरकार ने जो आदेश जारी किया है उसमें कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। जारी किए गए आदेश में साफ तौर पर यह कहा गया है कि कोविड-19 के नए वैरिएंट के संक्रमण और इसके नियंत्रण को ध्यान में रखकर यह गाइडलाइन जारी की जा रही है।
जानकारी के लिए बता दें कि राज्य सरकार की द्वारा जारी किया गया यह आदेश प्रदेश के सभी जिलों के संभाग आयुक्त आईजी, कलेक्टर और एसपी को जारी किए गए हैं। अब टीमें जिला प्रशासन स्तर पर क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी पर खास ध्यान देंगी। वहीं, आयोजन स्थल पर 50% से अधिक लोग शामिल ना हो सकें इसका ख्याल रखा जाएगा।
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