छत्तीसगढ़

सीएम भूपेश बघेल मंत्री परिषद की बैठक, इन मुद्दों पर लिए गए महत्वपूर्ण फैसले

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंत्री परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय। 
ऽ छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशनकार्डाें पर अतिरिक्त खाद्यान्न निःशुल्क वितरण करने का निर्णय।
ऽ अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को रियायती दर पर भूमि आबंटित किए जाने संबंधी प्रावधान का अनुमोदन।
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अ. सोलर विद्युत उत्पादन में लगने वाले उद्योगों को उच्च प्राथमिकता की श्रेणी में शामिल।
ब. निजी भूमि पर उत्पादन काष्ठ पर आधारित उद्योग को प्राथमिकता उद्योग में किया शामिल।
स. औद्योगिक नीति के अंतर्गत एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों की सूची अनुमोदित ।
द धान/चावल उपार्जन में प्रयुक्त जूट बैग/बारदाना को उच्च प्राथमिकता में किया शामिल।
य. निजी औद्योगिक पार्काें में विस्तार के लिए 3 करोड़ रूपए तक के अनुदान का प्रावधान।
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ऽ आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए बस्तर, सरगुजा संभाग तथा कोरबा जिले में लागू शर्तों में छूट।
ऽ शैक्षणिक संस्था के द्वारा देय त्रैमासिक कर में छूट प्रदान करने का निर्णय।
ऽ धान खरीदी के लिए पुराने जूट बारदानें की दर 18 रूपए प्रति नग से बढ़ाकर 25 रूपए प्रति नग निर्धारित।
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ऽ नगर वाहन के यात्री किराए की दर में परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तावित वृद्धि दर का अनुमोदन ।
ऽ आबकारी उप निरीक्षक के पद प्रतियोगिता परीक्षा मे आयु सीमा में छूट देने का निर्णय।
ऽ रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर द्वारा आबंटित शासकीय भूमि को एक रूपए प्रति वर्ग फुट की दर से आबंटित करने का निर्णय।
ऽ राइस मिलों को कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि 120 रूपए प्रति क्विंटल दिए जाने की घोषणा ।
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ऽ छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा आयोग अधिनियम 1995 की धाराओं में संशोधन कर उपाध्यक्ष पद के प्रस्ताव का अनुमोदन ।
ऽ गौठान समिति में उत्पादित कम्पोस्ट को निजी संस्था/फर्म को भी विक्रय के लिए सम्मिलित करने का निर्णय।
ऽ विधानसभा में उप स्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2021 का अनुमोदन ।

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