छत्तीसगढ़

कोर्ट ने कालीचरण की जमानत याचिका की खारिज, राष्ट्रपिता पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

रायपुर। धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब कोर्ट द्वारा कालीचरण की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने शुक्रवार को कालीचरण को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में सेंट्रल जेल भेज दिया था।
इसपर कालीचरण के वकील ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी। बता दें कि रावणभाठा मैदान में धर्म संसद के दौरान कालीचरण के विवादित बयान के बाद कांग्रेस नेता ने टिकरापारा थाने में एफआइआर दर्ज करवाई थी। इतना ही नहीं, इसी मामले में महाराष्ट्र के अकोला में भी एफआइआर दर्ज कराई गई थी। अब इस केस को टिकरापारा थाना पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है।
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जानकारी के अनुसार, 19 दिसंबर को हिंदू अघाड़ी ने धर्म संसद का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम के दौरान कालीचरण बाबा ने भड़काऊ भाषण दिया था।
इस पर 21 दिसंबर को धर्म विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में कालीचरण सहित छह लोगों पर खडक थाने में एफआइआर दर्ज की गई थी।
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जब से मामला दर्ज हुआ था तब से ही कालीचरण फरार चल रहा था। महाराष्ट्र की ठाणे खडक पुलिस प्रोडक्शन वारंट में लेने रायपुर पहुंची है।
इस मामले में कालीचरण के अतिरिक्त मिलिंद रमाकांत एकबोटे, मोहन राव सेटे, दीपक बाबूराव नागपुरे और कालीचरण, कैप्टन दीगेंद्र कुमार, नंदकिशोर रमाकांत एकबोटे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

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