वारदात

क्राइम: अवैध संबंध के चलते सास की हत्या करने वाली बहू समेत 3 को उम्रकैद की सजा

रेवाड़ी। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में अवैध संबंध के चलते सास की हत्या में शामिल बहू समेत 3 आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

क्या था पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, 14 जून 2018 की रात गांव कंवाली निवासी महिला ज्ञाना देवी अपने घर पर अकेली सो रही थी तो लक्ष्मण व मदन ने गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। उसके शरीर पर चोटों के 15 निशान भी पाए गए। हत्यारे ज्ञाना देवी का मर्डर करने के बाद उसका मोबाइल फोन एवं गहने भी साथ ले गए थे। ज्ञाना देवी के दो पुत्र मुकेश व नरेश हैं। उस समय मुकेश ने अज्ञात लोगों के खिलाफ खोल थाना में केस दर्ज कराया था।

तहकीकात में हुआ खुलासा : पड़ताल के बाद पता चला कि आरोपी खलियावास निवासी लक्ष्मण के नरेश की पत्नी सविता के साथ अवैध संबंध थे और इन्हीं प्रेम प्रसंगों के चलते हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, लेकिन इस हत्याकांड का उस समय पर्दाफाश हुआ, जब अपने साथ ले गए मोबाइल फोन को आरोपी लक्ष्मण ने नई सिम डालकर चालू किया। ईएमईआई व सीडीआर से पता चला कि ज्ञाना देवी का मोबाइल फोन लक्ष्मण के पास है। तत्पश्चात मृतका के बेटे नरेश ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और हत्या में लक्ष्मण के शामिल होने का संदेह जताया। उसने पुलिस को यह भी बताया कि उसकी पत्नी सविता के लक्ष्मण के साथ अवैध संबंध थे, जिसे लेकर उसका लक्ष्मण के साथ झगड़ा भी हुआ था।मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कर हत्या की गुत्थी सुलझाई।

कोर्ट ने लक्ष्मण व मदन पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना और सविता पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इस केस में दिलचस्प बात यह है कि सुनवाई के दौरान मृतका के दोनों बेटे मुकेश और नरेश अदालत के सामने पुलिस को दिए बयानों से पलट गए थे। लेकिन सबूतों की कड़ी इतनी मजबूत थी कि दोषी कानून के शिकंजे से बच नहीं पाए।

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