यौन शोषण मामले में पूर्व डीजीपी को 3 साल की सजा
यह घटना पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी पलानीस्वामी की सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर यात्रा के दौरान घटी थी।
चेन्नई। महिला आईपीएस के यौन शोषण के मामले में अदालत ने तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी राजेश दास को तीन साल की सजा सुनाई है. साथ ही, तत्कालीन एसपी पर भी जुर्माना किया है।
महिला आईपीएस अधिकारी ने फरवरी 2021 में तत्कालीन डीजीपी दास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद सरकार ने दास को सस्पेंड कर दिया था। सरकार ने छह सदस्यीय जांच कमेटी बनाई थी। यह घटना पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी पलानीस्वामी की सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर यात्रा के दौरान घटी थी। इस दौरान हुई घटना के बाद महिला अधिकारी ने दास पर यौन शोषण का आरोप लगाया था।
जानकारी के मुताबिक इस मामले में पुलिस कर्मियों समेत 68 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे। विल्लुपुरम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद सजा सुनाई है। बता दें कि यह मामला 2021 में चुनावी मुद्दा बना था। इस पर एमके स्टालिन ने सत्ता में आने के बाद उचित कानूनी प्रक्रिया और सजा का आश्वासन दिया था।