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अब देश में लड़कियां 18 नहीं 21 में कर सकेंगी शादी, यूनियन कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

देश में अब लड़कियां 18 साल मे नहीं बल्कि 21 साल में शादी कर पाएंगी। इस संबंध में यूनियन कैबिनेट ने लड़कियों की शादी के लिए कानूनी उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दें कि पिछले साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़कियों के लिए शादी की उम्र लड़कों के बराबर यानी 21 साल करने का वादा किया था।
बताया जा रहा है कि सरकार इसके लिए बाल विवाह प्रतिबंध कानून 2006 में एक संशोधन करने वाली है। साथ ही साथ स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 जैसे पर्सनल कानून में भी संशोधन किया जाएगा। बुधवार के प्रस्ताव को मिली मंजूरी का आधार नीति आयोग को सौंपी गई सिफारिश है।
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 यह सिफारिश जया जेटली की अध्यक्षता वाली एक टास्कफोर्स द्वारा की गई थी। इसमें लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ा कर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया था। यह टास्कफोर्स कम उम्र में मातृत्व, मृत्यु दर घटाने और लड़कियों में पोषण स्तर बढ़ाने के प्रयास के उपाय सुझाने के लिए बनाई गई थी।
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जया जेटली ने कहा कि हाल में आए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 5 के आंकड़ों से यह साफ जाहिर होता है कि प्रजनन दर घट रही है और आबादी नियंत्रण में है। असल में महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने का उद्देश्य उनका सशक्तिकरण है।
उन्होंने कहा कि यह सिफारिश एक्सपर्ट्स, युवाओं विशेषकर लड़कियों से व्यापक सलाह-मशविरे के बाद की गई है। इसमें युवा लड़कियों के विचारों को ज्यादा अहमियत दी गई। यह इसलिए क्योंकि इस निर्णय से उनपर ही सबसे ज्यादा प्रभाव होगा।

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