नई दिल्ली। सरकार अब कर्मचारियों के लिए नए वेज कोड को लाने की तैयारी कर रही है। सभी कंपनियों को नए वेज कोड के नियमों का पालन करना होगा। नए वेज कोड के तहत श्रमिकों को कई तरह की रियायत दी जाएगी। जैसे कि मौजूदा कानून के तहत कम से कम आधा घंटा अतिरिक्त कार्य को ही ओवरटाइम में गिना जाता है, लेकिन सरकार इसको बदलने की तैयारी में है। नए नियमों के अनुसार, भले ही कोई कर्मचारी 15 से 30 मिनट तक अतिरिक्त काम करता है, लेकिन अब इसे 30 मिनट के ओवरटाइम के रूप में गिना जाएगा, जिसके लिए कर्मचारियों को अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा साथ ही अधिकतम काम के घंटे को 12 घंटे करने का प्रस्ताव किया गया है।
नए ड्राफ्ट नियमों में कुछ और बदलाव किए गए जैसे की कोई भी कर्मचारी जो लगातार 5 घंटे तक काम किया हो, उसे आधे घंटे का आराम दिया जाना चाहिए। किसी भी कर्मचारी के लिए 5 घंटे से अधिक समय तक लगातार काम करने की मनाही होगी। नए श्रम कानूनों में कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कर्मचारियों को पीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाएं मिलें।
अगर कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। ऐसे में सभी कंपनियों को नए वेज कोड के नियमों का पालन करना होगा। मंत्रालय ने नए श्रम कानूनों पर सभी हितधारकों से विचार, सुझाव और टिप्पणी मांगने के साथ विचार भी कर रहा है।
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