बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। आर्यन के अलावा अरबाज और मुनमुन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है। अब ज़मानत याचिका खारिज़ होने के बाद आर्यन खान समेत अन्य आरोपियों को ऑर्थर रोड जेल में आज की रात गुजारनी होगी। ज्ञात हो कि ये पूरा मामला क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी करने से जुड़ा हुआ है। इस मामले में एनसीबी ने कथित रूप से कोकीन, मेफेड्रोन, चरस, हाइड्रोपोनिक और एमडीएमए जैसी कई ड्रग्स और 1.33 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं।
आर्यन समेत अन्य आरोपियों की जमानत याचिका हुई खारिज
मुंबई की एस्प्लेनेड अदालत ने मुंबई के एक तट किनारेया एक क्रूज पर ड्रग्स से संबंधित मामले में आर्यन खान, अरबाज और मुनमुन धमेचा की ज़मानत याचिका खारिज़ कर दी। इसके बाद अब ज़मानत याचिका खारिज़ होने के पश्चात आर्यन खान और अन्य आरोपियों को आज रात ऑर्थर रोड जेल में ही रहना होगा।
जानिए क्या कहा मजिस्ट्रेट ने
मजिस्ट्रेट: रिमांड आदेश जल्द से जल्द तैयार करना है। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उस आदेश को भी लिख सकूं। मैं जानता हूँ कि आप सभी चिंतित हैं। मुझे कुछ समय चाहिए। आवदनों और दलीलों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है।
बेल से जांच पर पड़ेगा असर
एएसजी सिंह ने अपनी दलील रखते हुए कहा कि इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि कितनी आसानी से लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं और क्या इससे सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है? आगे अनिल ने कहा कि ये कोई आइसोलेटिड केस नहीं है, तो ऐसे में बेल के कारण केस की जांच पर असर पड़ सकता है।
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