हाईकोर्ट ने अनिल टुटेजा के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक
बिलासपुर (वीएनएस)। हाईकोर्ट ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और बेटे यश टुटेजा को एसीबी-ईओडब्लू में दर्ज आबकारी स्कैम की एफआईआर के मामले में बड़ी राहत दी है। सोमवार, 1 अप्रैल को टुटेजी की याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट की जस्टिस एन के चन्द्रवंशीय की एकल बेंच ने की। बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के 21 अगस्त 2023 के ऑर्डर को रेफ़र करते हुए पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा व यश टुटेजा को आबकारी मामले में कार्रवाई से राहत दी। यही नहीं, एसीबी-ईओडब्लू को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब-तलब भी किया है। हाईकोर्ट ने किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही करने पर रोक लगाई है।
हाईकोर्ट में इस मामले की ईडी की ओर से पैरवी उपमहाधिवक्ता डा सौरभ पांडेय और एसीबी-ईओडब्लू की ओर से अधिवक्ता रनबीर सिंह मरहास ने की। वहीं अनिल टुटेजा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल एवं राजीव श्रीवास्तव ने की। ग़ौरतलब है कि अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से आबकारी के मामले एवं नोएडा एफआईआर मामले में “No Coervice Action” का ऑर्डर पूर्व में मिल चुका है।