बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयुक्त तथा अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। दरअसल, रायपुर लोक निर्माण विभाग में टेंडर से संबंधित जानकारी सूचना का अधिकार से मिलने पर याचिका दायर की गई थी।
इसलिए अब हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयुक्त तथा संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जानकारी के अनुसार, याचिकाकर्ता अनिल अग्रवाल ने याचिका दायर की थी जिसमें यह बताया गया था कि लोक निर्माण विभाग रायपुर में उन्होंने टेंडर घोटाले से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिये सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी। लेकिन जन सूचना अधिकारी ने उन्हें कोई भी जानकारी देने से साफ मना कर दिया। यहां तक कि अपील करने पर भी उसे जानकारी नहीं दी गई।
फिर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने सोमवार को मामले की प्रारंभिक सुनवाई की और राज्य सूचना आयुक्त समेत संबंधित पक्षों से 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
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