बिलासपुर . हाईकोर्ट ने निलंबित एडीजी जीपी सिंह की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए प्रस्तुत अंतरिम आवेदन पर शासन से जवाब मांगा है। इसी प्रकार एसीबी द्वारा दर्ज आय से अधिक सम्पति व राजद्रोह के मामले में केस डायरी प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को रखी है।
बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने एडीजी जीपी सिंह के सरकारी आवास में छापामार करवाई करते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के दस्तावेज जब्त कर मामला पंजीबद्ध किया है। इसके अलावा उनके घर से मिली डायरी के आधार पर राजद्रोह का प्रकरण अलग से दर्ज किया गया है। याचिका में जीपी सिंह ने कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए अंतरिम आवेदन दिया है।