छत्तीसगढ़

आईटीएम यूनिवर्सिटी बिना लाइसेंस के चला रही ड्रोन क्लासेस, डीजीसीए से मान्यता नहीं, छात्रों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़

रायपुर: आईटीएम यूनिवर्सिटी द्वारा बिना लाइसेंस के ड्रोन क्लासेस संचालित की जा रही हैं, जो कि एक गंभीर मुद्दा बन गया है। ड्रोन प्रशिक्षण के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है, लेकिन आईटीएम यूनिवर्सिटी ने इस दिशा में कोई मान्यता प्राप्त नहीं की है। इसके साथ ही, विश्वविद्यालय के पास योग्य फैकल्टी भी नहीं है जो ड्रोन की पढ़ाई करवा सके। इससे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जबकि प्रबंधन मोटी रकम लेकर यह क्लासेस चला रहा है।

नियमों की अनदेखी
भारत में, DGCA के RPTO (Remote Pilot Training Organization) लाइसेंस के बिना ड्रोन ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट की स्थापना नहीं की जा सकती। DGCA की वेबसाइट ‘डिजिटल स्काई’ पर मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची उपलब्ध है, जिसमें आईटीएम यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। यह स्पष्ट करता है कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ड्रोन क्लासेस नियमों के खिलाफ हैं।

drone
योजना का दुरुपयोग 
DGCA के अनुसार, बिना RPTO लाइसेंस के पायलट ट्रेनिंग करना एक अपराध है। आईटीएम यूनिवर्सिटी द्वारा बिना मान्यता के छात्रों को ड्रोन पायलट ट्रेनिंग देना DGCA के नियमों का उल्लंघन है। इसके साथ ही, यह प्रधानमंत्री की ड्रोन दीदी योजना का भी दुरुपयोग माना जा रहा है।

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