छत्तीसगढ़ शराब की दुकानें तीन दिन बंद रहेंगी:
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव 2022 के तहत राज्य के 21 जिलों में मतदान होगा। जनपद पंचायत के 3 सदस्यों, सरपंच के 62, पंच के 52 पदों के लिए मंगलवार 28 जून को सुबह 7 बजे से 3 बजे तक चुनाव होगा। मतदान समाप्त होने के दो दिन पहले से लेकर मतदान की तारीख और मतगणना की तारीख तक यानी 26 से 28 जून तक संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों और आसपास के क्षेत्रों में कुल 3 दिनों तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।
इस संबंध में आबकारी विभाग छ.ग. शासन द्वारा संबंधित जिले के कलेक्टरों को निर्देश जारी किया गया है। जारी निर्देश के अनुसार बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर-चाम्पा, रायगढ़, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, जशपुर, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव कबीरधाम, बीजापुर, बस्तर और कोण्डागांव जिले के उन निर्वाचन क्षेत्रों में जहां मतदान होना है।
इन निर्वाचन क्षेत्रों से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत उक्त 3 दिवसों को शुष्क अवधि घोषित किया गया है। इस दौरान इन प्रतिबंधित क्षेत्रों के भीतर किसी होटल, क्लब, रेस्टारेंट, भोजनालय, आदि में मदिरा बेचने, परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उक्त अवधि के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर एवं गैर लाइसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक लगाने और उन्हें जप्त करने की कार्यवाही हेतु निर्देश जारी किया गया है।
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