भारत

Maharastra crisis: सुप्रीम कोर्ट से उद्धव सेना को झटका, शिंदे गुट को मिली राहत

Maharastra crisis : महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार में जारी संकट के बीच उद्धव (Uddhav Thakre)सेना को सुप्रीम कोर्ट (suprime court)से झटका लगा है। 16 विधायकों का अयोग्य घोषित किए जाने संबंधी नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए डिप्टी स्पीकर की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को इसकी अगली सुनवाई की तरीख दी है तब तक शिंदे गुट के विधायक अयोग्य नहीं ठहराए जा सकते।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट(suprime court) में हुई सुनवाई के दौरान सबसे बड़ा झटका महाराष्ट्र (Maharashtra) के डिप्टी स्पीकर को लगा है। जस्टिस सूर्य कांत (justice Suryakant)ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर 11 जुलाई शाम 5.30 बजे तक रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि 11 जुलाई तक एमएलए (MLA)अयोग्य करार नहीं दिए जा सकते हैं।

आज शाम तक देना था शिंदे गुट को जवाब

बता दें कि बागी विधायकों को आज सोमवार को अयोग्य ठहराये जाने वाले नोटिस पर 5 बजे तक जवाब देना था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिप्टी स्पीकर के इस नोटिस पर 11 जुलाई तक रोक लगाई जाती है। कोर्ट में शिंदे गुट के विधायकों की ओर से कहा गया कि इस मामले में डिप्टी स्पीकर की भूमिका संदिग्ध है, ऐसे में वे उनको अयोग्य ठहराने का नोटिस जारी कैसे कर सकते हैं? इसके साथ ही शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है।

read: Maharashtra: फडणवीस से मिले एकनाथ शिंदे , इधर बागी गुट के विधायक ने कहा- हम ही शिवसेना

Related Articles

Back to top button