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Mahatma Gandhi की परपोती निकलीं धोखेबाज और जालसाजी, कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा

डरबन| दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की परपोती को धोखाधड़ी के मामले में सात साल जेल की सजा सुनाई गई है| 56 वर्षीय आशीष लता रामगोबिन को सोमवार को डरबन की अदालत ने छह मिलियन रेंड (दक्षिण अफ्रीका की करेंसी) की धोखाधड़ी और जालसाली करने का दोषी पाया और सात साल जेल की सजा सुनाई|

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बता दें की आशीष लता रामगोबिन पर बिजनेसमैन एसआर महाराज को धोखा देने का आरोप लगाया गया था| एसआर महाराज ने लता रामगोबिन को भारत से एक गैर-मौजूद खेप के लिए आयात और सीमा शुल्क को कथित रूप से क्लियरेंस के लिए 6.2 मिलियन रेंड दिए, साथ ही महाराज को मुनाफे में हिस्सा देने का वादा किया गया था|

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वहीँ लता रामगोबिन को डरबन स्पेशलाइज्ड कमर्शियल क्राइम कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा और दोषी पाए जाने के खिलाफ अपील करने से भी रोक दिया गया है| लता रामगोबिन प्रसिद्ध अधिकार कार्यकर्ता इला गांधी और दिवंगत मेवा रामगोबिंद की बेटी हैं|

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लता रामगोबिन के खिलाफ 2015 में केस की सुनवाई शुरू हुई थी| राष्ट्रीय अभियोजन प्राधिकरण के ब्रिगेडियर हंगवानी मुलौदजी ने कहा था कि रामगोबिन संभावित निवेशकों को यह समझाने के लिए कथित रूप से जाली चालान और दस्तावेज प्रदान किए थे कि भारत से लिनन के तीन कंटेनर भेजे जा रहे हैं|

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उस समय लता रामगोबिन को 50,000 रेंड के मुचलके पर जमानत मिल गई थी| हालांकि, सोमवार को इस मामले में उन्हें दोषी पाया गया और जेल की सजा सुनाई गई|

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