Sanjeev Agrawal:
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गंज थाना इलाके में कुछ दिनों पहले कांग्रेसी नेता संजीव अग्रवाल(Sanjeev Agrawal) द्वारा एक महिला से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया था। इस घटना के बाद महिला ने गंज थाने में इसकी शिकायत की। लेकिन शिकायत के बाद भी पुलिस ने आरोपी नेता को गिरफ्तार नहीं किया था।
यह मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। अब अपर न्यायालय ने अग्रिम जमानत खारिज़ कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को तत्काल आरोपी की गिरफ़्तारी करने के निर्देश दिए हैं।
आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले कांग्रेसी नेता संजीव अग्रवाल ने 27 वर्षीय महिला के शरीर के विभिन्न हिस्सों को छूते हुए छेड़छाड़ की थी। जब महिला ने इसका विरोध किया तो नेता ने उस महिला को जान से मारने तक कि धमकी दे डाली थी। इतना ही नहीं नेता ने थाने को खरीद लेने की बात कहते हुए स्वयं को प्रभावशाली एवं सत्ताधारी पार्टी का विशेष व्यक्ति बताकर पुलिस में झूठी शिकायत करवा जेल भिजवाने की धमकी दी।
इस मामले में गंज थाना प्रभारी आशीष यादव की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। कोर्ट ने भी ये माना है कि पीड़ित महिला का बयान तत्काल दर्ज हुआ था, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज होने के एक सप्ताह बाद भी महिला का बयान दर्ज नहीं किया है। कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेसी नेता की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज़ करते हुए पुलिस को उक्त आरोपी की गिरफ़्तारी के निर्देश दिए है।
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