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सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी, अब इन नियमों का करना होगा पालन

नई दिल्ली| कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने अंडर सेक्रेटरी और उससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों को 16 जून से 30 जून तक सभी कार्य दिवसों पर कार्यालयों में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।
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दिव्यांग व्यक्ति और गर्भवती महिला कर्मचारी घर से काम करना जारी रखेंगे। अंडर सेक्रेटरी से नीचे के स्तर के 50 प्रतिशत सरकारी अधिकारी सभी कार्य दिवसों पर कार्यालय में उपस्थित होंगे और शेष घर से काम करेंगे।
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आदेश में कहा गया है कि बार-बार हाथ धोना/सेनिटाइजेशन, मास्क पहनना, हर समय शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। इस संबंध में जरा भी ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा।
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कार्यालयों में भीड़भाड़ से बचने के लिए अधिकारी/कर्मचारी अलग-अलग समय यहां आएंगे – सुबह 9 से शाम 5.30 बजे तक, सुबह 9.30 से शाम 6 बजे तक, और सुबह 10 से शाम 6.30 बजे तक।
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कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को तब तक कार्यालयों में आने से छूट दी जाएगी जब तक कि वो इलाका कंटेनमेंट जोन से बाहर नहीं नहीं आ जाता।
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वे अधिकारी/कर्मचारी जो कार्यालय नहीं आ रहे हैं वे घर से काम करेंगे और वे हर समय संपर्क के लिए टेलीफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उपलब्ध रहेंगे।

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