Covid-19 के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। क्रिसमस, नए साल का जश्न, प्रवेश परीक्षाओं और त्यौहारों को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है।
आदेश जारी करते हुए कहा कि जिम, रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे। साथ ही घर से बाहर मास्क पहनने को अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे।
शहर में धारा 144 के दौरान तीस दिन तक किसी भी प्रकार के सामूहिक आयोजनों पर प्रतिबंध होगा। शहर में किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकलेगा और ना ही शाम पांच बजे के बाद एक जगह पर ज्यादा लोग एकत्रित हो सकेंगे। इसके अलावा रात्रि दस से सुबह छह बजे तक किसी तरह की तेज आवाज पर भी पाबंदी रहेगी।
इस दौरान विधानभवन और उसके आस-पास एक किलोमीटर के दायरे में विशेष सतर्कता रहेगी। इस परिधि में इक्का, तांगा, अग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा।