सोना खरीदने और बेचने वाले ध्यान दें! इस तारीख के बाद देश के बाजारों में बिकेगी सिर्फ 14, 18 और 22 कैरेट की ही ज्वैलरी
नई दिल्ली। अगर आप सोने की ज्वैलरी खरीदने वाले हैं या फिर आप बेच रहे हैं। दोनों के लिए यरह खबर बेहद जरूरी है. देश में एक जून से अब सिर्फ हॉलमार्क वाली गोल्ड ज्वैलरी ही बिकेगी।
केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि एक आने वाले एक जून से गोल्ड हॉलमार्किंग को पूरे देश में अनिवार्य कर दिया जाएगा।
देश में गोल्ड हॉलमार्किंग अभी तक स्वैच्छिक यानी वॉलेंटरी था। सरकार ने देश के ज्वैलर्स को गोल्ड हॉलमार्किंग की तैयारी करने और भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए डेढ़ साल का समय दिया है। हॉलमार्क को सोने की शुद्धता का प्रतीक माना जाता है।
हॉलमार्क वाली गोल्ड ज्वैलरी अनिवार्य हो जाने से देश में एक जून से 14, 18 और 22 कैरेट सोने के आभूषण ही बिकेंगे। सरकार ने हॉलमार्किंग को अनिवार्य करने का ऐलान 2019 में ही किया था और 15 जनवरी 2021 से इसे लागू हो जाना था। मगर कोरोना महामारी की वजह से टाल दिया
रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश के 35 हजार से अधिक ज्वैलर्स ने BIS के पास रजिस्ट्रेशन करा लिया है। भारतीय मानक ब्यूरो के डायरेक्टर ने उम्मीद जताई है कि अगले एक-दो महीने में यह एक लाख तक पहुंच जाएगा।
भारत सालाना 700 से 800 टन सोना विदेश से खरीदता है। भारतीय हॉलमार्क पर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का तिकोना निशान अंकित होता है। आभूषण पर निर्माण का वर्ष और उत्पादक का भी लोगों दिखता है।