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पोर्नोग्राफी मामला: राज कुंद्रा को हाईकोर्ट से झटका, खारिज हुई अग्रिम जमानत याचिका

Raj Kundra Pornography Case: अश्लील फिल्में बनाने और उसे ऐप पर अपलोड करने के मामले में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्किलें फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पोर्न फिल्म रैकेट मामले में उनकी पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
कुंद्रा को इससे पहले जुलाई में एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसकी जांच मुंबई अपराध शाखा कर रही थी। उस मामले में उन्हें सितंबर में जमानत मिली थी।
न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू सांबरे ने कुंद्रा, पूनम पांडे, शर्लिन चोपड़ा समेत कुल छह लोगों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि, न्यायमूर्ति साम्ब्रे ने आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उनकी अंतरिम सुरक्षा को चार सप्ताह के लिए बढ़ा दिया।
मामले में आरोपी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील सुदीप पासबोला ने कहा, “हम इस आदेश को चुनौती देंगे” जस्टिस साम्ब्रे ने अभी केवल एक ऑपरेटिव ऑर्डर दिया है, विस्तृत आदेश कोर्ट द्वारा बाद में पारित किया जाएगा।
कुंद्रा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293 (अश्लील सामग्री की बिक्री), धारा 66ई, 67, 67ए (यौन स्पष्ट सामग्री का प्रसारण) के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।
उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत की मांग करते हुए, कुंद्रा ने अधिवक्ता प्रशांत पाटिल और स्वप्निल अंबरे द्वारा दायर याचिका में प्रस्तुत किया कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया था, जबकि साइबर सेल उन्हें अपराध से जोड़ने का प्रयास कर रहा था।
पोर्न फिल्म रैकेट का मामला क्या है?
राज कुंद्रा को मुंबई अपराध शाखा ने 19 जुलाई को “हॉटशॉट्स” नामक एक ग्राहक-संचालित मोबाइल ऐप का उपयोग करके अश्लील फिल्मों का निर्माण और वितरण करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
कुंद्रा पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 34 (सामान्य इरादा), 292 और 293 (अश्लील और अश्लील विज्ञापनों और प्रदर्शन से संबंधित) के अलावा आईटी अधिनियम और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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