CG News : राजधानी रायपुर में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू

रायपुर। राज्य शासन ने रायपुर नगर क्षेत्र में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह नई व्यवस्था 23 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। बढ़ती आबादी, अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन और शहरी कानून-व्यवस्था को अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से यह बड़ा निर्णय लिया गया है।
नई व्यवस्था के तहत लगभग 19 लाख की आबादी वाले रायपुर शहर की कानून-व्यवस्था अब सीधे पुलिस कमिश्नर के नियंत्रण में होगी। इससे पुलिस को त्वरित निर्णय लेने और प्रभावी कार्रवाई करने में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी।
21 शहरी थाने कमिश्नरेट के दायरे में
अधिसूचना के अनुसार, रायपुर नगर निगम क्षेत्र के कुल 21 पुलिस थानों को पुलिस कमिश्नरी प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया गया है। इनमें सिविल लाइन, कोतवाली, तेलीबांधा, देवेंद्र नगर, गंज, मौदहापारा, गोल बाजार, पुरानी बस्ती, डी.डी. नगर, आमा नाका, आजाद चौक, सरस्वती नगर, कबीर नगर, राजेंद्र नगर, मुजगहन, टिकरापारा, उरला (नगर निगम क्षेत्र), खमतराई, गुढ़ियारी, पंडरी और खम्हारडीह थाना शामिल हैं।
इन सभी थानों की निगरानी और संचालन अब पुलिस कमिश्नर के अधीन होगा, जिससे शहरी अपराध और यातायात संबंधी समस्याओं पर तेजी से नियंत्रण संभव हो सकेगा।

ग्रामीण क्षेत्र अलग व्यवस्था में
रायपुर ग्रामीण जिला इस कमिश्नरी व्यवस्था से बाहर रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र के 12 थाने—जैसे विधानसभा, नवा रायपुर, आरंग, अभनपुर, माना सहित अन्य—पूर्ववत पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के अधीन ही कार्य करते रहेंगे। इससे शहरी और ग्रामीण पुलिस व्यवस्था को अलग-अलग आवश्यकताओं के अनुसार संचालित किया जा सकेगा।

पुलिस कमिश्नर को मिलेंगे मजिस्ट्रेटी अधिकार
पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस को कई मामलों में जिला कलेक्टर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पुलिस कमिश्नर को मजिस्ट्रेटी अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनमें धारा 144 लागू करना, धरना-प्रदर्शन और जुलूसों की अनुमति या प्रतिबंध, जिला बदर की कार्रवाई तथा आपात स्थितियों में तत्काल आदेश जारी करने की शक्ति शामिल है। इससे कानून-व्यवस्था से जुड़े फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे।
37 वरिष्ठ पदों का सृजन
नई प्रशासनिक संरचना के तहत कुल 37 वरिष्ठ पुलिस पदों का सृजन किया गया है। इसमें एक पुलिस आयुक्त, एक अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पांच पुलिस उपायुक्त, नौ अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त और 21 सहायक पुलिस आयुक्त शामिल हैं। यह मजबूत ढांचा शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाएगा।
इन कानूनों के तहत मिलेगी विशेष शक्ति
कमिश्नरी प्रणाली के तहत पुलिस को छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007, मोटर वाहन अधिनियम, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम और छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम सहित कई कानूनों के अंतर्गत विशेष अधिकार प्राप्त होंगे।
प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि पुलिस कमिश्नरी प्रणाली से रायपुर में कानून-व्यवस्था, ट्रैफिक नियंत्रण और अपराध रोकथाम में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा। यह व्यवस्था राजधानी को एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित महानगर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
