शासन ने गरीब और आर्थिक रूप कमजोर लोगों के लिए कई तरह की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ लोगों को दिया है जिनमें से एक राशन कार्ड की व्यवस्था है। जिस कार्ड के ही जरिए कई गरीब परिवारों को राशन की सुविधा मिलती है। इस कार्ड के द्वारा राशन का सामान सरकार द्वारा संचालित दुकानों पर ही मिलता है। हर परिवार में कितने व्यक्ति हैं इस हिसाब से लोगों को राशन दिया जाता है। इसके हिसाब से अगर आपके परिवार में कोई छोटा बच्चा भी हैं तो उसका नाम अवश्य अपने राशन कार्ड में जुड़वाएं जो की आपका हक़ है। लेकिन, आए दिनों कई जगह ये शिकायत मिलती रहती है कि सरकारी दुकानों में राशन वितरण करने वाला व्यक्ति लोगों को सही और निर्धारित मात्रा में राशन नहीं दे रहा है और उसमे मिलावट कर रहा है।
आपको बता दें की अब ऐसे में ग्राहकों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योकि अब आप अपने राशन देने वाले डीलर के खिलाफ आसानी से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिसके लिए शासन ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। तो आइये हम आपको हर राज्य के ट्रोल फ्री नंबर उपलब्ध कराते हैं जिनपर कॉल करने के बाद अपनी शिकायत दर्ज कर ली जाएगी और आपकी समस्या का हल हो जाएगा।
यहां देखें अपने राज्य का हेल्पलाइन नंबर –
मध्यप्रदेश- 181 महाराष्ट्र- 18-22-4950
मणिपुर- 1800-345-3821 मेघालय- 1800-345-3670
मिजोरम- 1860-222-222-789 नागालैंड- 1800-345-3704, 1800-345-3705
ओड़िशा- 1800-345-6724 / 6760
पंजाब- 1800-3006-1313
राजस्थान- 1800-180-6127 सिक्किम- 1800-345-3236
आंध्रप्रदेश- 1800-425-2977 अरुणाचल प्रदेश- 03602244290
असम- 1800-345-3611 हरियाणा- 1800–180–2087
हिमाचल प्रदेश- 1800–180–8026 बिहार-1800-3456-194
छ्त्तीसगढ़- 1800-233-3663 गोवा- 1800-233-0022
गुजरात- 1800-233-5500 झारखंड-1800-345-6598
दिल्ली- 1800-110-841 जम्मू- 1800-180-7106
कश्मीर- 1800–180–7011 अंडमान-निकोबार- 1800-343-3197
चण्डीगढ़- 1800–180–2068 दादर नगर हवेली – 1800-233-4004
लक्षद्वीप- 1800-425-3186 पुडुचेरी – 1800-425-1082
कर्नाटक- 1800-425-9339 केरल- 1800-425-1550
तमिलनाडु- 1800-425-5901 तेलंगाना- 1800-4250-0333
त्रिपुरा- 1800-345-3665 उत्तर प्रदेश- 1800-180-0150
उत्तराखंड- 1800-180-2000, 1800-180-4188 पश्चिम बंगाल- १८००-३४५-५५०५
आप कर सकते हैं ऑनलाइन शिकायत
जानकारी के अनुसार आपके राज्य सरकार द्वारा टोल फ्री नंबरों के अलावा आप ऑनलाइन माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस शिकायत के लिए आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल पर जाकर अपने राज्य का पोर्टल चेक करके ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करना होगा सकते हैं और समस्या को हल करा सकते हैं।
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