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शर्लिन चोपड़ा ने दूसरी बार दर्ज कराई FIR, वार खुद पर पड़ा भारी, शिल्पा और राज कुंद्रा ने किया 50 करोड़ की मानहानि का केस

राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने शर्लिन चोपड़ा के खिलाफ 50 करोड़ का मानहानि का केस किया है। जानकारी के अनुसार, शर्लिन ने पिछले हफ्ते जुहू पुलिस स्टेशन में राज कुंद्रा के खिलाफ FIR दर्ज कराया था जिसके बाद शिल्पा और राज के वकीलों ने यह कदम उठाया है। अपनी शिकायत में शर्लिन ने राज और शिल्पा के खिलाफ यौन उत्पीड़न और अंडरवर्ल्ड की धमकी देने का आरोप लगाया था। शिल्पा-राज के वकीलों की ओर से उन्हें चेतावनी दी गई थी लेकिन बावजूद इसके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।
पुलिस को दी शिकायत में शर्लिन ने कहा था कि उन्होंने राज कुंद्रा के ‘जेएल स्ट्रीम’ कंपनी के लिए कुल 3 वीडियो शूट किए थे, मगर उन्होंने अपने किए वादे के अनुसार उन्हें पैसे नहीं दिए। एक्ट्रेस ने अपनी शिकायत में कहा था कि राज कुंद्रा जिस्म की नुमाइश करवाने के बाद कलाकारों को पेमेंट करने से मुकर जाते हैं।
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वकीलों की पहले ही चेतावनी
शिल्पा और राज के वकील ने एक बयान में कहा था, ‘शर्लिन चोपड़ा जो भी वक्तव्य दे रही हैं, वे कानून के दायरे में होने चाहिए। मेरे मुवक्किल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उन्हें बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। पब्लिकली शर्लिन चोपड़ा द्वारा कही गई हर बात का इस्तेमाल कोर्ट में उनके खिलाफ किया जाएगा। उनके खिलाफ सिविल और क्रिमिनल प्रोसिडिंग के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे।” मगर यह चेतावनी अब हकीकत में बदल गया है।
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 सेक्शुअल असॉल्ट का आरोप
बता दें कि शर्लिन ने शिल्पा शेट्टी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने इसके पीछे की वजह के बारे में बताया। शर्लिन चोपड़ा ने इसी साल जुलाई में राज कुंद्रा पर शोषण का आरोप लगाया था और साथ ही यह भी दावा किया कि राज दो साल पहले 2019 में एक दिन अचानक उनके घर आए थे और उनके साथ यौन दुराचार किया था। शर्लिन का आरोप था कि राज कुंद्रा ने उन्हें जबरन किस किया था। शर्लिन ने कहा कि उन्होंने राज कुंद्रा को पीछे धक्का देने का बहुत प्रयास किया, मगर राज नहीं माने और वह बहुत ज्यादा डर गई थीं।
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 जानकारी के लिए बता दें कि शर्लिन ने सबसे पहले अप्रैल 2021 में राज कुंद्रा पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और FIR दर्ज करवाई थी। फिर राज पर IPC की धारा R/W 384, 415, 420, 504 और 506, 354 (A) (B) (D), 509, भारतीय दंड संहिता की 67, 67 (A), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008,  महिला के अभद्र प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986 की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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