WhatsApp Group Admin: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईटी एक्ट के तहत व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन (WhatsApp Group Admin) के खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। WhatsApp Group के ग्रुप में एक सदस्य ने प्रधानमंत्री मोदी (PM NARENDRA MODI) का रूपांतरित फोटो डाल दिया था।
सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि गलत खबरों को वायरल करने पर एडमिन भी उतना ज़िम्मेदार है, जितना सदस्य। इसे लेकर आईटी एक्ट की धारा-66 के तहत FIR दर्ज कराई गई थी। इसे चुनौती देते हुए याची ग्रुप एडमिन (WhatsApp Group Admin) ने Highcourt में इस आपराधिक प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की थी।
मोहम्मद इमरान मलिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश Highcourt ने दिया है। याची का तर्क था कि वह ग्रुप एडमिन है। उसने प्रधानमंत्री मोदी (PM NARENDRA MODI) का रूपांतरित फोटो ग्रुप में नहीं डाला है। यह फोटो ग्रुप के एक सदस्य निजाम आलम ने डाला है। वह ग्रुप के सदस्य के कृत्य के लिए दोषी नहीं हो सकता है। लिहाजा, उसके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द किया जाए।
सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि याची ग्रुप एडमिन (Group Admin) है। वह अपराध में बराबर का भागीदार है। कोर्ट ने कहा कि याची ग्रुप एडमिन (Group Admin) है। वह भी गलत संदेश के लिए जिम्मेदार है। कोर्ट इस आधार पर याचिका खारिज कर दी।
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