छत्तीसगढ़

तबादले के बाद भी ज्वाइन नहीं करने वाले सहायक खाद्य निरीक्षकों पर होगी कार्रवाई

रायपुर| खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सहायक खाद्य अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश 4 दिसंबर 2020 को जारी किये गये थे। इस आदेश के परिपालन में अधिकारियों को 14 दिसंबर को भारमुक्त कर दिया गया था ताकि वे नवीन पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण कर सकें। इसके बावजूद कई अधिकारियों ने नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया था।

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यह बात मंत्री अमरजीत भगत के संज्ञान में आने पर उन्हें तत्काल पदभार ग्रहण करने हेतु आवश्यक निर्देश दिये |उन्होंने कहा कि अपनी ज़िम्मेदारी से भागने वाले सहायक खाद्य निरीक्षकों द्वारा लापरवाही किये जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

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गौरतलब है कि अभी-अभी जशपुर खाद्य अधिकारी की लगातार शिकायतें आने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया था। पूरे परिदृश्य पर नज़र डालने से पता चलता है कि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों के कामकाज के तरीकों पर कसावट लाने हेतु प्रयासरत हैं।

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पीडीएस के महत्वपूर्ण प्रणाली है जिससे प्रदेश के लाखों हितग्राहियों के खाद्य सुरक्षा का अधिकार जुड़ा हुआ है। ऐसे में मंत्री अमरजीत भगत किसी भी प्रकार का गैरजिम्मेदाराना रवैया स्वीकार न करने की बात कह रहे हैं।

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