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उच्च न्यायालय ने रद्द की लोक सेवा आयोग की मेरिट लिस्ट, जल्द नई सूची तैयार करने का दिए आदेश
झारखंड| झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची को रद्द कर दिया और 8 सप्ताह में एक नई मेरिट सूची तैयार करने का आदेश दिया हैं।
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वहीँ अदालत ने राज्य सरकार को मेरिट सूची में गलती के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है।
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न्यायालय ने कहा था कि JPSC यानी झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सात जून को फैसला सुनाया जाएगा। अदालत ने इस मामले में सफल अभ्यर्थियों को भी प्रतिवादी बनाया था।
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