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उच्चतम न्यायालय का सुप्रीम आदेश: कोरोना से मरने वालों के परिजनों को दिया जाए मुआवजा, सरकार खुद तय करे राशि
कोरोना से मौत होने वाले मरीजों के परिजनों को चार लाख का मुआवजा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कोरोना मृतकों के परिजनों को सरकार मुआवजा दे। हालांकि, कोर्ट ने मुआवजे की रकम तय नहीं की है। कोर्ट ने कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों के परिवारों को मुआवजे देने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं।
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A three-judge bench of the Supreme Court headed by Justice Ashok Bhsuhan, in its judgement, also directs the National Disaster Management Authority to ascertain within 6 weeks ex-gratia amount that can be paid to the family members of those who died due to COVID
— ANI (@ANI) June 30, 2021