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पाबंदियों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी, अभी नहीं खुलेंगे सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और स्कूल

नई दिल्ली| देश की राजधानी दिल्ली को धीरे-धीरे अनलॉक करने की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्रधिकरण ने आदेश जारी कर बताया की फिलहाल दिल्ली और पूरे एनसीटी में सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज, स्पा और अम्यूजमेंट पार्क को खोलने की अनुमति नहीं है।

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वहीँ किसी भी तरह के सामाजिक या राजनीतिक कार्यक्रमों में लोगों को एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। और स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खुलने की अनुमति तो मिलेगी, लेकिन लोगों के आने-जाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

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बता दें की  दिल्ली में निजी दफ्तर 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम कर रहे हैं। बाजार, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स में सारी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुल रही हैं।

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