अगर आप भी पैसे निकालने के लिए एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को बड़ी राहत देने वाला फैसला किया है। RBI ने अब निर्देश दे दिए हैं कि अब अगर किसी एटीएम में एक महीने में 10 घंटे से ज्यादा तक कैश नहीं होगा तो बैंको पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। बैंकों पर व्हाइट लेबल एटीएम की स्थिति में जुर्माना लगाया जा सकता है।
बता दें कि कुछ बैंक ऐसे भी होते हैं जो एटीएम में कंपनियों की मदद से कैश डालते हैं। कभी-कभी तो एटीएम ATM में कार्ड डालने के बाद भी पैसा नहीं आता। इसके बजाय एटीएम के डिसप्ले पर लिखाता है- आउट ऑफ कैश(Out of Cash), टेंपररली आउट ऑफ सर्विस (Temporarily Out of Service) इत्यादि। कभी कभी तो ये भी लिखा हुआ आता है कि इसके लिए आप अपने बैंक के नजदीकी ब्रांच में संपर्क करें।
तो इन स्थितियों में ग्राहक ऐसी नोटिफिकेशन्स पढ़कर बिना कार्ड लगाए ही एटीएम से वापस चला जाता है। परंतु इसमें ग्राहक की कोई गलती नहीं होती। वह पैसे के लिए जाता है लेकिन एटीएम में पैसे ही न हों तो क्या करें। इस समस्या के लिए अब रिजर्व बैंक ने एक समाधान निकाला है। RBI ने इसके लिए बैंकों को एक खास निर्देश दिया है वो यह है कि अब अगर एटीएम में पैसे नहीं होंगे तो बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि मंगलवार को रिजर्व बैंक ने इसका ऐलान किया।
जानकारी के मुताबिक यह नियम 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है। रिजर्व बैंक RBI ने अपने एक बयान में कहा, एटीएम में पैसे न होने की शिकायत पर समीक्षा की गई है। इसमें यह पाया गया कि अगर एटीएम का आपरेशन प्रभावित होता है तो आम जनता को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अब यह फैसला लिया गया है कि बैंक या व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेशन अपने सिस्टम को सुधारें और ठीक करें। साथ ही एटीएम में कैश की उपलब्धता की निगरानी करें ताकि आज जनता को पैसे की कमी न हो। अगर इस नियम का पालन नहीं किया गया तो इसे बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और बैंकों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
RBI ने बताया कि अगर किसी एटीएम में एक महीने में 10 घंटे से ज्यादा तक कैश नहीं होगा तो बैंकों को 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।बैंकों को व्हाइट लेबल एटीएम जैसी स्थिति बनानी नहीं देना है लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उन्हें जुर्माना देना होगा।